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IPC (INDIAN PENAL CODE ) SECTION 198
भारतीय दंड संहिता की धारा 198 के अनुसार, जो भी कोई किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी वस्तुगत अर्थ के संबंध में नकली है असली प्रमाणपत्र को भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, तो उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए दण्डित किया जाएगा।
धारा 198 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 198 के अनुसार, जो भी कोई किसी ऐसे प्रमाणपत्र को यह जानते हुए कि वह किसी वस्तुगत अर्थ के संबंध में नकली है असली प्रमाणपत्र को भ्रष्टतापूर्वक उपयोग में लाता है, या उपयोग में लाने का प्रयत्न करता है, तो उसे झूठा साक्ष्य देने के लिए दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
प्रमाणपत्र जिसका नकली होना ज्ञात है, असली के रूप में प्रयोग करना।
सजा - झूठा साक्ष्य देने के लिए उपबंधित।
यह अपराध जमानती, गैर-संज्ञेय है तथा अदालती कार्रवाई झूठा साक्ष्य देने के अपराध अनुसार होगी।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।
Offence : किसी भी घोषणा में गलत बयान जो साक्ष्य के रूप में प्राप्य कानून द्वारा
Punishment : झूठी साक्ष्य के लिए के रूप में
Cognizance : गैर - संज्ञेय
Bail : जमानतीय

