धारा 343 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 343 के अनुसार, जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध तीन या अधिक दिनों के लिए करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध।
सजा – दो वर्ष कारावास या आर्थिक दण्ड या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।अपराधसजासंज्ञेयजमानतविचारणीयगलत तरीके से 3 या अधिक दिनों के लिए सी2 साल या जुर्माना या दोनोंसंज्ञेयजमानतीयकोई भी मजिस्ट्रेट

